ऑपरेशन “क्लीन स्वीप” के तहत जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जयपुर।सी.एस.टी. पुलिस आयुक्तालय, जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन “क्लीन स्वीप” के तहत अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस थाना शिवदासपुरा (जयपुर दक्षिण) क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान स्मैक तस्कर राहुल खरे को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 79 ग्राम अवैध स्मैक और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग चार लाख रुपये बताई जा रही है।

यह अभियान पुलिस आयुक्त जयपुर श्री सचिन मित्तल के मार्गदर्शन, विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) श्री राहुल प्रकाश के निर्देशन तथा पुलिस उपायुक्त (अपराध) श्री अभिजीत सिंह के निकट सुपरविजन में चलाया जा रहा है। बीते एक सप्ताह में यह अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चौथी बड़ी कार्रवाई है।

सैंडल में सील कर करता था स्मैक की तस्करी

पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम द्वारा विकसित इंटेलिजेंस के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तस्कर झालावाड़ से जयपुर की ओर बड़ी मात्रा में स्मैक लेकर आ रहा है। इसके बाद शिवदासपुरा थाना पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए कोटा से जयपुर आने वाले वाहनों पर निगरानी रखी गई।

संदिग्ध व्यक्ति की जांच के दौरान उसके सैंडल के अंदर सील की गई स्मैक बरामद हुई, जिससे पुलिस भी चौंक गई। आरोपी पुलिस से बचने के लिए तस्करी के नए-नए तरीके अपना रहा था।

कोडवर्ड और मंदिर परिसर में सैंडल की अदला-बदली

पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह स्मैक की सप्लाई के लिए गुप्त कोडवर्ड का इस्तेमाल करता था और मंदिर परिसरों में सैंडल की अदला-बदली कर नशे की खेप सौंपता था, ताकि पुलिस की नजर से बच सके।

मामला दर्ज, नेटवर्क की जांच जारी

इस संबंध में पुलिस थाना शिवदासपुरा में प्रकरण संख्या 07/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट 1985 एवं धारा 111(2)(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सके।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण

नाम: राहुल खरे

पिता का नाम: श्री देवीराम

जाति: वाल्मिकी

उम्र: 28 वर्ष

निवासी: ग्राम नयागांव, तहसील अकलेरा, थाना अकलेरा, जिला झालावाड़

जयपुर पुलिस की अपील

जयपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें। अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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